बच्ची से दुष्कर्म और हत्या में दोषी को फांसी की सजा

rashtrapathnews.com
0 0
Share on Social Media
Read Time:1 Minute, 32 Second

पोक्सो अदालत ने शनिवार को साढ़े चार साल की बच्ची से हैवानियत और हत्या के दोषी सोनू गुप्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई. अदालत ने इसे जघन्यतम घटना बताते हुए कहा कि अपराधी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक की उसकी मौत नहीं हो जाती. अदालत ने घटना के 65 दिनों के भीतर फैसला सुनाया.

साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट में एक दिसंबर 2022 को मासूम से दरिंदगी के बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने नंदग्राम क्षेत्र के रहने वाले सोनू गुप्ता को आठ दिसंबर को गिरफ्तार किया. शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराया. बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता न्याय मित्र ने अदालत से कम से कम सजा देने की दरख्वास्त की. उन्होंने तर्क दिया कि दोषी की आयु 20 साल है और यह उसका पहला अपराध है.

वहीं, अभियोजन पक्ष के संजीव बखारवा ने मृत्युदंड देने की अपील की. अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद मृत्युदंड पर मुहर लगा दी.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सोशल मीडिया पर बयान न दे धवन की पत्नी कोर्ट

Share on Social Mediaनई दिल्ली . अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को राहत दी है. कोर्ट ने अलग रह रही उनकी पत्नी को उनके खिलाफ सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया और दोस्तों/रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों के बीच मानहानिकारक, अपमानजनक और आधारहीन सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगा दी […]

You May Like