नगरीय निकायों को बिना सूचना दिए नहीं बुला सकेंगे अधिक मेहमान

rashtra path
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रायपुर। नगरीय निकायों को बिना सूचना दिए शादी, जन्मदिन या अन्य आयोजनों में 100 से अधिक मेहमान बुलाए जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होगी। नए नियमों के मुताबिक यदि घर या किसी निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या इस तरह का कोई और समारोह करते हैं और 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, तो आयोजन के तीन दिन पहले स्थानीय निगम या पालिका को इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी।

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