‘एक्स’ के विज्ञापन से मिलने वाली आय पर भी जीएसटी

rashtrapathnews.com
0 0
Share on Social Media
Read Time:1 Minute, 29 Second

नई दिल्ली . सोशल मीडिया कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) से विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली आय को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर देना होगा. विशेषज्ञों ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किराये से आय, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर कर लगेगा.

हाल ही में, एक्स ने अपने प्रीमियम ग्राहकों या सत्यापित संगठनों के लिए विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया है. इस राजस्व साझाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए खाते में पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ इंप्रेशन और कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए.

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सामग्री निर्माता एक्स (ट्विटर) से आय हासिल करता है तो वह जीएसटी में सेवा निर्यात मानी जाएगी.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से मची भारी तबाही, जिले में फटा बादल, भूस्खलन से सड़कें बंद...

Share on Social Mediaन्यूज़ डेस्क : बड़ी ख़बर सामने आ आ रही है। जहां जिला सोलन में विगत दिन बादल फटने से बाढ़ के साथ आए मलबे में दो मकान और एक गौशाला बह गई। बादल फटने की इस घटना में पांच लोगों को मौत हो गई, जबकि तीन लापता […]

You May Like