अतिक्रमण मामले में कोर्ट जाने की छूट

rashtrapathnews.com
Share on Social Media

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर-प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के कथित अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया. इसके साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग को दीवानी अदालत में जाने की छूट दे दी.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि संबंधित भूमि के कब्जेदारों या निवासियों की ओर से एक मुकदमा संबंधित दीवानी अदालत में लंबित हैं, ऐसे में वह याचिकाकर्ता राहत की मांग को लेकर वहां अर्जी दाखिल कर सकते हैं. पीठ ने कहा कि चूंकि निचली अदालत में कार्यवाही लंबित है, इसलिए हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं.

शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में 16 अगस्त को पारित अपने उस आदेश की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास रेलवे द्वारा चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. इससे पहले, रेलवे ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो गया है. शीर्ष न्यायालय ने 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बने घरों को तोड़ने को लेकर जारी रेलवे के अभियान पर रोक लगाते हुए, अगले 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए MLA विकास उपाध्याय ने किया क्षेत्र का दौरा

Share on Social Mediaन्यूज़ डेस्क : डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधायक विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा।स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दौरा कर एन्टी लार्वा का छिड़काव किया गया और निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया की साफ सफाई की व्याप्त व्यवस्था की […]

You May Like