आफताब पर हत्या, सबूत मिटाने का मुकदमा चलेगा

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श्रद्धा हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिए. अदालत ने कहा, पहली नजर में अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं.

साकेत जिला अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत मामला बनता है. आरोप तय करने से पहले अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या वह गुनाह कबूल करना चाहता है. इस पर आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह मुकदमे का सामना करेगा. इसके बाद अदालत ने आफताब के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय कर दिया. साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए एक जून की तारीख तय की. आफताब पर लिव इन पाटर्नर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और शव के टुकड़े कर जंगलों में फेंकने का आरोप है. उसने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

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