सुप्रीम कोर्ट-हाइकोर्ट के जज की आयु सीमा नहीं बढ़ेगी

rashtrapathnews.com
0 0
Share on Social Media
Read Time:2 Minute, 10 Second

नई दिल्ली. सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि शीर्ष और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2010 में संविधान (114वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था. लेकिन संसद में उस पर विचार नहीं किया जा सका और 15वीं लोकसभा के साथ ही इसकी अवधि समाप्त हो गई.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं. वहीं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में 72 हजार मामले लंबित
सरकार ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय में 72,062 और विभिन्न हाईकोर्ट में 59,45,709 मामले लंबित हैं. न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. रिजिजू ने बताया कि 15 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में 59,45,709 मामले लंबित हैं. उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 15 जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 4,19,79,353 मामले लंबित हैं. लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

छत्तीसगढ़ः नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने वाले 24 घंटे में गिरफ्तार

Share on Social Mediaरायपुर. पीड़िता थाना मनेन्द्रगढ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जून 2022 को अपने सहेली से रात्रि करीब 11:30 बजे मिलने गई थी. दरवाजा नहीं खोलने पर वहां खडे़ एक व्यक्ति से फोन मांगी और उसको काल की, फोन नहीं उठाने पर वापस जाने लगी तभी वहां […]

You May Like