धौनी की याचिका पर आईपीएस को सजा

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चेन्नई . भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की याचिका पर शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी. संपत कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना से जुड़ी याचिका दायर की थी. हालांकि, न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया, ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने का मौका मिल सके.

यह मामला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है. धौनी ने आईपीएल सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की गई थी.

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