राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से राहत

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पटना. मोदी उपनाम को लेकर दिए गए बयान पर अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को निचली अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है.

 न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की. पटना सिविल कोर्ट ने गत 12 अप्रैल को पूर्व सांसद राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था. निचली अदालत के आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की. कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल राहत दे दी है. अब उन्हें पटना सिविल कोर्ट में 25 अप्रैल को उपस्थित नहीं होना होगा.

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