संसद भवन बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को जमानत

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नई दिल्ली. संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है.

 अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि ‘संसद भवन को उड़ाने की कथित धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है.’ विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने अपने आदेश में कहा है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने में वक्त लगेगा. यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने आरोपी किशोर समरीते को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने 17 दिसंबर को पारित अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में लांजी सीट से पूर्व विधायक समरीते को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं. साथ ही कहा कि ‘हालांकि सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्सल से बरामद सामग्री को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था.

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