मनीष सिसोदिया की जमानत पर 5 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित

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आबकारी नीति मामले से जुड़े धनशोधन के एक केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई को पांच अप्रैल तक स्थगित कर दी है. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने मामले पर सुनवाई तब स्थगित कर दी, जब सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दायर जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय देने का अनुरोध किया. सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें मामले पर विस्तृत दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए.

पेश मामले में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के एक अन्य मामले के संबंध में बंद हैं. ईडी ने सिसोदिया को 12 दिन रिमांड पर रखने के बाद अदालत से आग्रह किया था कि अब उन्हें आप नेता को रिमांड पर लेने की जरूरत नहीं है. इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल दिया जाए. इसके बाद अदालत ने सिसोदिया को पांच अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं.

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