बेवक्त कॉल नहीं कर पाएंगे वसूली एजेंट

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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंट के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं.
आरबीआई ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए.
आरबीआई ने कहा, सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वह या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ति या उकसाने से परहेज करें. इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है.

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