सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया

0 0
Share on Social Media
Read Time:4 Minute, 27 Second

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली. अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा कर दिया. शीर्ष अदालत ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से इमरान को हिरासत में लेने के तरीके पर नाराजगी भी जताई और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ न्याय नहीं हुआ. वहीं, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में इसके बाद भी हिंसक झड़पें हुईं.

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करनी चाहिए. पीठ ने इमरान से कहा, हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगा, आपको उसे स्वीकार करना होगा.

कड़ी सुरक्षा में कोर्ट पहुंचे इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए. उन्हें बुलेटप्रूफ मर्सिडीज कार में अदालत तक लाया गया. जजों के लिए बने विशेष गेट के जरिये उन्हें अदालत के भीतर ले जाया गया.

एक घंटे में पेशी का आदेश इससे पहले, पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान खान को शाम साढ़े चार बजे तक यानी एक घंटे में पेश करने का निर्देश दिया.

शांति की अपील करें मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने इमरान खान से कहा, हम मानते हैं कि आपकी गिरफ्तारी अवैध थी. कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना हर राजनेता की जिम्मेदारी है. इसलिए आप अपने समर्थकों से शांति बरतने की अपील करें.

हम अराजकता नहीं, चुनाव चाहते हैं इमरान

इमरान खान ने रिहाई के बाद अपने समर्थकों से शांति बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि हम देश में अराजकता नहीं चाहते हैं. हम सिर्फ चुनाव करवाना चाहते हैं. सुनवाई के दौरान इमरान खान ने अदालत को बताया, मेरा अदालत से अपहरण किया गया था. मेरे साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया.

फिर गिरफ्तार कर सच सामने लाएंगे गृह मंत्री

गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा. उनकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए. हम उनकी सच्चाई सामने लाकर रहेंगे. वहीं, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान की पार्टी के लोग मामले को और खराब न करें और अपने हिंसक प्रदर्शन को बंद करें.

एनएबी ने न्यायपालिका की अवमानना की कोर्ट

पीठ ने कहा, अगर 90 रेंजर परिसर में प्रवेश कर जाते हैं तो अदालत की क्या गरिमा रह जाती है. अदालत परिसर से किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है. एनएबी ने अदालत की अवमानना की है. गिरफ्तारी से पहले ब्यूरो को अदालत के रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी.

गेस्ट हाउस में ठहरे अदालत ने इमरान खान को रिहा करते हुए उन्हें घर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि वह सुरक्षा के लिए रात को पुलिस के गेस्ट हाउस में रुकें. सिर्फ 10 लोगों को मिलने की ही इजाजत दी जाएगी.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

स्वर्ण मंदिर के पास 5 दिनों में तीसरा धमाका,पांच दबोचे

Share on Social Mediaअमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास बुधवार आधी रात को फिर धमाका हुआ. बीते पांच दिनों में हरमंदिर साहिब के पास यह तीसरा धमाका था. इस बीच, पुलिस ने हेरिटेज स्ट्रीट में हुए इन धमाकों से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में अमृतसर को […]

You May Like