राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस

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नई दिल्ली . लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आवंटित सरकारी बंगला खाली करना होगा. लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने उन्हें नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक का समय दिया है.

अधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला आवंटित है, जिसे खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. राहुल को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर लोकसभा सदस्यता से शुक्रवार को अयोग्य ठहराया गया था. इस बारे में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था.

क्या कहता है नियम एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं.

एनडीएमसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करने से पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के इन बंगलों में पानी और बिजली आपूर्ति का जिम्मा उठाने वाली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) को भी लोकसभा की आवास संबंधी समिति के आदेश की प्रति भेजी गई है. राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस की प्रति तमाम विभागों को भेजी गई है.

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