नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भेजा जेल

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कांकेर. जिले के कोरर थानान्तर्गत एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है. मामले में पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी ने 10 नवंबर को थाना कोरर में प्रथम सूचना दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की के साथ आरोपी बजारू राम उसेण्डी पिता पलक सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी धनेली के द्वारा शादी करूगां बोलकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बध बनाया एवं घटना के बारे में किसी को बताएगी तो तुम्हें जान से मारूंगा बोलकर धमकी दिया था और लगातार शारीरिक सम्बध बनाता रहा.

आरोपी के द्वारा जान से मारने कि धमकी देने से डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बताई थी. आरोपी के द्वारा पीड़िता से दुष्कर्म करने से वह 5 माह की गर्भवती हो गई है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 376, 376 (2)(ढ), 376 (3), 506 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया एवं घटना के बाद से आरोपी फरार था. जिसकी निरंतर पतासाजी की जा रही थी. जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया. जिस पर नाबालिक बालिका संबंधी अपराध घटित होने से मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक कांकेर दिव्यांग पटेल के द्वारा तत्परता पूर्वक एवं तत्काल कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त होने पर तथा अति. पुलिस अधीक्षक अविनाश ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान, के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोरर निरीक्षक चाणक्य नाग के नेतृत्व में उप निरीक्षक तुलसी राम कोसिमा व थाना कोरर स्टॉफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के मोबाईल लोकेशन इन्दौर बताने पर थाना से टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश हेतु इन्दौर म.प्र. रवाना हुआ था. जिसे पता करने पर आरोपी इन्दौर म.प्र. में मिलने पर अभिरक्षा में थाना लाकर घटना के संबंध में पूछताछ करने से अपराध करना कबूल करने पर आरोपी को 19 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया, जहां आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया.

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