छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था इसी महीने से लागू हो जाएगी। वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती होगी।
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पाण्डेय ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तोंं और कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने एक नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में एक नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10% की मासिक कटौती समाप्त किया जाता है। संयुक्त सचिव ने इस आदेश में लिखा है कि ऐसे कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ही कटौती की जाए। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय में अलग से रखा जाएगा। संबंधित कर्मचारियों का GPF खाता आवंटित हो जाने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी। इस मुद्दे पर वित्त विभाग के अफसरों ने पिछले सप्ताह ही बैठक की थी।
छत्तीसगढ़ के हिस्से में एक और पुरस्कार
Mon Apr 11 , 2022
Share on Social Mediaबीते 3 वर्षों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुका छत्तीसगढ़ फिर एक बार राष्ट्रीय पटल पर चमका है। इस बार पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार-2022 के लिए जिला पंचायत कबीरधाम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। जिला पंचायत कबीरधाम के साथ जनपद पंचायत […]
