सहारा समूह के निवेशकों का पैसा 9 माह में लौटाया जाएगा

rashtrapathnews.com
0 0
Share on Social Media
Read Time:2 Minute, 11 Second

सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने अंदर पैसा लौटा दिया जाएगा. यह पैसा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया. यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती नाम के एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका में केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिसने कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश मांगा था.

पीठ ने कहा कि सहारा सहकारी समितियों के समूह द्वारा जमाकर्ताओं को राशि वितरित की जाएगी सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों की जमा राशि सहारा-सेबी रिफंड खाते से लौटाने का आदेश दिया. मंत्रालय ने कहा कि न्यायमूर्ति रेड्डी, गौरव अग्रवाल की सहायता से 9 महीने में भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

शेयर ब्रोकर की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाएगा सेबी

Share on Social Mediaमुंबई . भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम समेत कई बदलाव शामिल हैं. सेबी के निदेशक मंडल की बैठक […]

You May Like