कैंसर से मौत की बड़ी वजह धूम्रपान, शराब

rashtrapathnews.com
0 0
Share on Social Media
Read Time:2 Minute, 57 Second

नई दिल्ली. दुनिया में कैंसर से मौत के प्रमुख कारणों में धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन शामिल हैं. हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है. अध्ययन के निष्कर्ष लांसेट में शुक्रवार को प्रकाशित किए गए.

शोधकर्ताओं ने बताया कि धूम्रपान, शराब का सेवन, शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स) का अधिक होना और अन्य ज्ञात जोखिम कारक 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 44.5 लाख लोगों की कैंसर से मौत के लिए जिम्मेदार थे. बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) एक माप है, जिसमें किसी व्यक्ति के वजन और उसकी लंबाई के आधार पर दुबलेपन और मोटापे को मापा जाता है. ये निष्कर्ष नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. इनसे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कैंसर से होने वाली मौत के मामलों को कम करने के प्रयासों में मदद मिल सकती है.

अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) के निदेशक क्रिस्टोफर मुरे ने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि कैंसर का खतरा एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य चुनौती है और यह खतरा दुनियाभर में बढ़ रहा है.

ये हैं बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार

अध्ययन के सह-वरिष्ठ लेखक मुरे ने कहा कि धूम्रपान वैश्विक स्तर पर कैंसर के लिए प्रमुख जोखिम कारक बना हुआ है. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स (जीबीडी) 2019 के अध्ययन के परिणामों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने जांच की कि कैसे 34 व्यावहारिक, पर्यावरणीय एवं व्यावसायिक जोखिम कारकों ने 2019 में 23 प्रकार के कैंसर के कारण मौत के मामलों को बढ़ाया और स्वास्थ्य को प्रभावित किया.

शोधकर्ताओं ने कहा कि तंबाकू और शराब का सेवन, असुरक्षित यौन संबंध और आहार संबंधी जोखिम जैसे कारक वैश्विक स्तर पर कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार थे.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

तमिलनाडु ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया संशोधन, महिलाओं को घूरना अब अपराध

Share on Social Mediaचेन्नई, 20 अगस्त तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे […]

You May Like