बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोदरेज की याचिका खारिज, बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ

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मुंबई . बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोदरेज एंड बॉयस की याचिका खारिज कर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया है. गोदरेज ने विक्रोली में भूमि अधिग्रहण को गैर-कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. विक्रोली में कंपनी की करीब 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. सरकार ने इसके लिए 264 करोड़ रुपए मुआवजा तय किया था, जबकि गोदरेज 572 करोड़ रुपए चाहती थी. सरकारी वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है. केवल विक्रोली जमीन का मामला कानूनी विवाद में लटका है. गोदरेज के वकील ने दावा किया कि 572 करोड़ रुपए के मुआवजे का वादा किया गया था. सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के अड़ंगे की वजह से परियोजना की लागत बढ़ गई है.

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